प्रधानमंत्री की बायोपिक फिल्म पर चुनाव आयोग की रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

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नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर मोदी के संघर्षों से भरी जीवनगाथा पर बनने वाली बायोपिक फिल्म को फिलहाल चुनाव आयोग ने प्रतिबंधित कर दिया है। फिल्म का रिलीज अब लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद ही संभव है। 19 मई को मतदान का आखिरी चरण ख़त्म हो जाएगा। 26 मई को लोकसभा चुनाव के परिणामों का मतगणना के उपरांत सार्वजनिक ऐलान किया जाएगा। जिसके साथ ही साथ 17वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। दो जून तक बहुमत पाने वाली पार्टी की सरकार गठित हो जाएगी। नयी सरकार के गठन के साथ लोकसभा  चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न समाप्त हो जाएगी। तबतक चुनाव आयोग द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर निर्मित फिल्म के अखिल भारतीय प्रदर्शन प्रतिबंधित है। चुनाव आयोग के प्रतिबंध के खिलाफ फिल्म के निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार की। इसके निर्माताओं का पक्ष है कि चुनाव के दौरान भी इसके प्रदर्शन पर कोई पार्टी और व्यक्ति विशेष पर फोकस नहीं है। इस तर्क को ठुकराते हुए चुनाव आयोग ने प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। 
सुप्रीम कोर्ट ने आज़ चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव तक रोक लगाने के फैसले को जारी रखा है। चुनाव आयोग ने इस बात को फिर से दोहराया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने का उसका निर्णय सही और वैध है।
आयोग का मानना है कि अगर चुनाव के दौरान इस फिल्म को रिलीज किया गया तो एक विशेष राजनीतिक दल को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके मद्देनजर आयोग का यह फैसला सही है कि 19 मई को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बाद फिल्म को रिलीज करने को लेकर तमाम प्रतिबंध ख़त्म हो जाएगा। यानी पूरे देश भारत में इसका कई भाषाओं में प्रदर्शन मुमकिन है /

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