मुख्य सचिव मारपीट केस में कोर्ट ने आप की याचिका खारिज की

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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस को मीडिया में केस से जुड़ी जानकारी देने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट चार्जशीट पर 18 सितंबर को विचार करेगा।

इससे पहले कोर्ट ने अपना फैसला दोपहर 2 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के वकील ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस को इस मामले से जुड़ी जानकारी मीडिया में देने पर रोक लगाने की मांग की। आप के वकील ने कहा, ‘यह कोई सामान्य मामला नहीं है। मुख्य सचिव शिकायतकर्ता हैं और मुख्यमंत्री आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस इसे मीडिया ट्रायल बनाने की कोशिश कर रही है।’

आम आदमी पार्टी की दलीलों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि उसकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा, ‘आप के नेता दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। वे हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं और अदालत की कार्यवाही को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।’

बता दें कि 19 फरवरी की आधी रात को दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ आप नेताओं ने कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी की थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंशु प्रकाश को बैठक के लिए बुलाया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अप्रैल में सीएम अरविंद केजरीवाल और डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 13 लोगों के खिलाफ 1533 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी।

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