हलाला और खतना जैसी प्रथा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!

हलाला और खतना जैसी प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है।सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर क्यों महिला के शरीर के अंगों को धर्म से जोड़ा जा रहा है। हलाला और खतना जैसी प्रथा के खिलाफ हाथ उठाने वाली सुनीता तिवारी ने कोर्ट मे याचिका दायर की है , वकील इंदिरा जय सिंह कोर्ट मे याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रही है। याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिसडीवाई चंद्रचूड़ सिंह की बेंच ने कहा कि इस तरह की धार्मिक मान्यता के खिलाफ पॉस्को एक्ट है, जिसमे 18 साल की कम उम्र की लड़कियों के निजी अंग को छूना अपराध है।

बचाव करते समय अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि खफ्द और खतना जैसी प्रथा इस्लाम धर्म में हजारों वर्ष से हैं, जिसमे निजी अंग का बहुत ही छोटा से हिस्सा काटा जाता है जोकि नुकसानदेय नहीं है, यह पुरुषों की ही तरह की परंपरा है। यह संविधान में मौलिक अधिकार के तहत आता है, जिसमे धार्मिक मान्यता का पालन करने की आजादी दी गई है।

मौलिक अधिकार का दिया हवाला सिंघवी ने कहा कि तीन तलाक, निकाह हलाला, बहुविवाद जैसे मुद्दे पांच जजों की बेंच को भेजा चाहिए ताकि वह इसकी संवैधानिक वैद्यता पर अपना फैसला दे सके क्योंकि यह सभी प्रथाएं इस्लाम धर्म का हिस्सा हैं। लेकिन सिंघवी की इस मांग का विरोध करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि पुरुषों के खतना की ही तरह महिलाओं का खतना किए जाने से महिलाओं योनि से संबंधित बीमारी होती है। यही नहीं धर्म से जुड़े मौलिक अधिकार लोगों के स्वास्थ्य और नैतिकता पर निर्भर हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि आखिर क्यों किसी को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह धार्मिक प्रथा के नाम पर किसी लड़की के निजी अंगों को छुए। इस मामले की सुनवाई को 16 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है।

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!
Leave A Reply

Your email address will not be published.